मैं औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-4 के तहत कार्य समिति जा चुनाव जीता हूँ हम 10 निर्वाचित सदस्य है । तो क्या प्रबंधन के पास हम लोगो को कार्य समिति के आलावा । सेफ्टी कमेटी , केन्टीन कमेटी का अतरिक्त कार्य देने का हक है ।क्योकि सेफ्टी और केंटीन फेक्टरी एक्ट-1948 के अंतर्गत आती है । तो इसका अलग चुनाव नही होना चाहिए ।
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