About Factory Act Rules

Raj198702
मैं एक मल्टीनेशलन कम्पनी में काम करता हूँ। यँहा पर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है रेक्टिफ्यार पंप हॉउस।मैं वँहा पर एक ऑपरेटर हूँ। यँहा पर 8 घण्टे की एक पूरी शिफ्ट में केवल एक व्यक्ति को ही ड्यूटी पर रखा जाता है। और ये जगह इतनी महत्त्वपूर्ण है की अगर यँहा एक पम्प भी अगर ट्रिप हो जाय तो पूरा प्लांट बन्द हो जाता है। इतनी महत्त्वपूर्ण जगह होने के बाद भी यँहा पर एक ही व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद यँहा जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए किसी प्रकार की कोई मोबाइल कैंटीन की कोई सुविधा नही दी जाती है जबकि इसी कम्पनी के दूसरे डिपार्टमेंट में मोबाइल कैंटीन की सुविधा है। साथ ही यँहा पर सिर्फ यूरिनल बनाया गया है और लैट्रिन आदि की कोई व्यवस्था नही की गई है। लोगो को यँहा डिपार्टमेंट छोड़कर बाहर जाने पर सस्पेंड करने और नोकरी से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। एक मनुष्य होने के नाते क्या ये मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन नही है। क्या यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नही है। क्या यह फैक्टरी एक्ट का उल्लंघन नही है। जो किसी व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक क्रिया को करने से रोकने की कोशिश कर लोगो में भय और डर का माहौल बना रहे है। अगर इस समस्या से सबंधित कोई भी हल हो तो जरूर बताये। क्या उन अधिकारियों पर कोई केस किया जा सकता है जो इन एक्ट्स का उल्लंघन कर रहे है। अगर हां तो जरूर बताये।
Shrikant_pra
If 10 or more employees are working at the location. If yes, then this is violation of the factories act.
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